
शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक रानीगंज बस स्टैंड में बसों का प्रवेश बंद, कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही सीमित; पुलिस आयुक्त डॉ. प्रणव कुमार ने जारी किया आदेश
आसनसोल। दुर्गापूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय ने रानीगंज और आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात संबंधी विशेष निर्देश जारी किए हैं। पुलिस आयुक्त डॉ. प्रणव कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न मार्गों पर निर्धारित समय के दौरान वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी। इसके तहत बसों के प्रवेश, भारी वाहनों के परिचालन और कई क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान सड़कों पर लगने वाले जाम को कम करना, पूजा घूमने निकलने वाले लोगों की आवाजाही सुगम बनाना और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है। विशेष रूप से रानीगंज बस स्टैंड तथा शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रण लागू किया जाएगा। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने और यात्रा से पहले अपने मार्ग की जानकारी लेने की अपील की है। जारी आदेश के अनुसार, 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक आसनसोल से रानीगंज, पांडवेश्वर से रानीगंज, मेजिया के रास्ते बांकुड़ा से रानीगंज तथा अंडाल से रानीगंज आने वाले मार्गों पर निर्धारित यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस अवधि में रानीगंज बस स्टैंड में बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी। आसनसोल की ओर से आने वाली बसें रानीगंज मोड़ से आगे अशोका पेट्रोल पंप तक ही आ सकेंगी। वहीं, मेजिया की दिशा से आने वाली बसों को बल्लवपुर तक ही आने की अनुमति होगी। इसके आगे बसों की आवाजाही पर निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेगा। इस व्यवस्था से दुर्गापूजा के दौरान रानीगंज बस स्टैंड और आसपास की सड़कों पर बसों के कारण होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को भी बस पकड़ने या अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक स्थानों की जानकारी पहले से रखने की सलाह दी गई है। पुलिस आयुक्तालय ने भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए भी समय निर्धारित किया है। आदेश के अनुसार, पंजाबी मोड़ से गिरजापाड़ा मोड़, मंगलपुर मोड़ से हसीना मोड़ तथा हसीना मोड़ से रानीगंज रेलवे स्टेशन तक छह पहियों और उससे अधिक पहियों वाले वाहनों के परिचालन पर निर्धारित समय में प्रतिबंध रहेगा। इन मार्गों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंध लागू होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रमुख सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही कम करके पूजा के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखना है। भारी वाहन चालकों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा और माल ढुलाई की योजना बनाएं, ताकि प्रतिबंधित अवधि में परेशानी का सामना न करना पड़े।यातायात नियंत्रण के साथ-साथ पुलिस ने रानीगंज और आसपास के कुछ प्रमुख स्थानों पर वाहनों की अधिकतम गति भी निर्धारित की है। स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के लिए गति सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। वही निर्धारित गति सीमा इस प्रकार है:* 20 किलोमीटर प्रति घंटा: स्कूल, अस्पताल और बाजार के आसपास चिह्नित संवेदनशील स्थानों पर।* 30 किलोमीटर प्रति घंटा: पंजाबी मोड़, आनंदलोक अस्पताल, शिशुबागान मोड़, गिरजापाड़ा मोड़ और मंगलपुर मोड़ के पास।* 40 किलोमीटर प्रति घंटा: साहेबगंज मोड़ पर।* 50 किलोमीटर प्रति घंटा: अंडाल हवाई अड्डा मार्ग पर। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें। त्योहार के दौरान सड़कों पर पैदल यात्रियों, बच्चों, बुजुर्गों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए तेज गति से वाहन चलाने से बचना जरूरी है। दुर्गापूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पंडालों के दर्शन, खरीदारी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए घरों से निकलते हैं। ऐसे में प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्तालय ने बसों, भारी वाहनों और अन्य वाहन चालकों से यातायात संबंधी आदेशों का पालन करने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, निर्धारित प्रतिबंधों और गति सीमाओं का पालन करने से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपने मार्ग की जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। दुर्गापूजा के दौरान यातायात नियमों का पालन करना केवल जाम से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी निर्धारित निर्देशों का पालन करें, ताकि त्योहार के दौरान आवागमन सुरक्षित और सुचारु बना रहे। आदेश में बसों के प्रतिबंध का समय शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक बताया गया है, जबकि भारी वाहनों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित है। खबर प्रकाशित करने से पहले मूल पुलिस आदेश से मार्गों और प्रतिबंधों की सीमा का मिलान कर लेना उचित होगा।
