सौमेंदु के खिलाफ प्राथमिकी और जांच पर हाई कोर्ट की रोक

 

कोलकाता ; राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और जांच पर रोक लगा दी है। कांथी पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद कांथी पीके कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के पूर्व अध्यक्ष, शुभेंदु अधिकारी के भाई और भाजपा नेता सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ एएफआई दर्ज की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर और जांच प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। आरोप है कि गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान सौमेंदु अधिकारी ने पीके कॉलेज के कई भवनों का निर्माण करवाया था। आरोप है कि बिना किसी विशिष्ट योजना के, घटिया निर्माण सामग्री के साथ, पसंदीदा ठेकेदार द्वारा उचित निविदा प्रक्रिया के बिना निर्माण कार्य किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव वकील अबू सोहेल की अपील पर कांथी अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

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