हाईकोर्ट का आदेश : मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के परिसर को अतिक्रमण मुक्त करना होगा

कोलकाता,कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के परिसर में हुए अवैध अतिक्रमण को जल्द हटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य के सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों के परिसर को अतिक्रमण-मुक्त करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बाबत सभी सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों, अध्यक्षों व जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि 25 नवंबर तक सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों को अतिक्रमण-मुक्त करना होगा। कुछ दिन पहले इसे लेकर एसएसकेएम अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों व अतिक्रमणकारियों का झगड़ा भी हुआ था। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए नियुक्त किए गए अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल परिसर में जो आवास दिए गए थे, वहां अतिक्रमण कर लिया गया था और असामाजिक कार्य किए जा रहे थे। अस्थाई कर्मियों ने इसका विरोध किया। इसे लेकर हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया था।उसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से इस बाबत रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
गौरतलब है कि बंगाल के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के परिसर का अतिक्रमण किया गया है।

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