चुनाव से पहले आयोग का सख्त आदेश: तीन साल से एक जगह तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर अनिवार्य

 

कोलकाता, 11 फरवरी । पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पद या जिले में तैनात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है। बुधवार को आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
निर्देश के अनुसार यह आदेश जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, उप-मंडलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा। इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी स्थानांतरित किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों ने किसी विशेष जिले या पद पर तीन वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है, उन्हें स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा।
हालांकि, राज्य मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। आयोग ने मुख्य सचिव को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भेज दिए हैं।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो अधिकारी किसी जिले में जिलाधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे उन्हें आगामी चुनाव में उसी जिले में दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, चुनाव के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह एक मानक प्रक्रिया है। इस तरह की स्थानांतरण नीति बड़े चुनावों से पहले विभिन्न राज्यों में नियमित रूप से अपनाई जाती रही है।
आयोग का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य समान अवसर का वातावरण तैयार करना और पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है।

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