
कोलकाता, 24 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में दी गई सुरक्षा कवच (प्रोटेक्शन) को वापस ले लिया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही अदालत ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 15 एफआईआर को भी निरस्त कर दिया।
दिसंबर 2022 में न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा की पीठ ने शुभेंदु अधिकारी को सुरक्षा कवच देते हुए राज्य पुलिस द्वारा दर्ज 26 एफआईआर पर रोक लगा दी थी और यह निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज करने से पहले अदालत की अनुमति आवश्यक होगी। इस आदेश के कारण बीते दो वर्षों में उनके खिलाफ नए मामले दर्ज नहीं हो सके थे।
राज्य सरकार ने हाल ही में इस आदेश को चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि इससे जांच प्रक्रिया बाधित हो रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुरक्षा कवच हटाने का फैसला सुनाया।
2026 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया यह फैसला विपक्ष के नेता के लिए राजनीतिक रूप से झटका माना जा रहा है। अब राज्य सरकार उनके खिलाफ लंबित शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर सकेगी।
अदालत ने साथ ही यह भी कहा है कि यदि शुभेंदु अधिकारी के वकीलों की ओर से कोई लिखित आपत्ति या स्पष्टीकरण देना हो, तो वह सोमवार तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
