269 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश अधिकारियों को सीबीआई दफ्तर में होना होगा हाजिर

 

कोलकाता । शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा (टेट) के मामले में भी बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे हैं। 2014 में ली गई परीक्षा की नियुक्ति 2017 में हुई थी। आरोप है कि 269 लोगों को गैरकानूनी तरीके से नियुक्त किया गया था। इसी मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए इन सभी नियुक्तियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष तथा तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज की शाम तक सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने का आदेश दिया है। हालांकि फिलहाल वह हाजिर नहीं हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा परिषद की सचिव रत्ना चक्रवर्ती बागची को भी सीबीआई दफ्तर में शाम 5:30 बजे तक जाने का आदेश दिया गया था लेकिन वह भी नहीं पहुंची हैं। आरोप है कि 269 परीक्षार्थियों को एक एक नंबर बढ़ा कर दिया गया और गैरकानूनी तरीके से नौकरी दी गई।

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