कोलकाता ! पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद काल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि हिंसा रोकने में समस्या हो रही है तो आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार केंद्रीय बलों की मदद ले सकती है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अगले दो दिनों के अंदर हिंसा के मामलों में रिपोर्ट तलब की है। 15 जून को मामले की अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को जब भी लगे कि उसे केंद्रीय बलों की मदद देनी चाहिए तो ले सकती है।
उल्लेखनीय है कि राज्य भर में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों की एनआईए जांच और हालात को संभालने के लिए सेना की तैनाती की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में लगी थी। इसी पर सोमवार को सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कोर्ट में बताया कि हिंसा के मामले में अब तक 214 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।