केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर”केरलम”करने का नया प्रस्ताव पारित किया, केंद्र से संवैधानिक संशोधन लाने की आग्रह किया

तिरुवनंतपुरम: केरल में राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के लगभग एक साल बाद केंद्र से राज्य का नाम ‘केरल’ से ‘केरलम’ करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाने का आग्रह किया गया।

विधानसभा ने मामूली सुधारों के साथ सोमवार को फिर से प्रस्ताव पारित किया। केंद्र द्वारा सुधारों की ओर इशारा करते हुए पहले वाले प्रस्ताव को लौटाने के बाद सदन ने नया प्रस्ताव पारित किया।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में मांग की गई कि संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर ‘केरलम’ करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक उपाय किए जाएं। आईयूएमएल विधायक एन शम्सुद्दीन ने प्रस्ताव में एक संशोधन पेश किया जिसमें अधिक स्पष्टता लाने के लिए शब्दों को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया गया। हालाँकि, सदन ने संशोधन को खारिज कर दिया।

राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव पिछले साल 9 अगस्त को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। प्रस्ताव में केंद्र से संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने को कहा गया। इसी तरह प्रस्ताव चाहता था कि केंद्र आठवीं अनुसूची के तहत सभी भाषाओं में नाम बदलकर ‘केरलम’ कर दे। हालाँकि, विस्तृत सत्यापन के बाद, यह पाया गया कि इस तरह के संशोधन की आवश्यकता केवल संविधान की पहली अनुसूची में है। मुख्यमंत्री ने समझाया कि इसीलिए एक नया प्रस्ताव लाया जा रहा है।

अपने प्रस्ताव में सीएम पिनाराई ने बताया कि ‘केरलम’ नाम आमतौर पर मलयालम में इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, आधिकारिक रिकॉर्ड में राज्य को ‘केरल’ कहा जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में यह प्रस्ताव पेश किया गया था।

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