माध्यमिक परीक्षा को लेकर इंटरनेट बंद करने पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

 

कोलकाता :  माध्यमिक परीक्षा की वजह से पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में इंटरनेट परिसेवा बंद करने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। मंगलवार को एक संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दावा किया था कि माध्यमिक परीक्षा की वजह से धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से कारोबार प्रभावित हो रहा है। यह कानून के विपरीत है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ में इस बाबत सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कहा कि परीक्षा के समय भारी संख्या में आने वाले छात्रों की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन सकती है इसीलिए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत अस्थाई तौर पर इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। उन्होंने बताया कि कब-कब इंटरनेट सेवा बंद रखनी है और कब चालू करना है इससे लिए मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी के नेतृत्व में एक रिव्यू कमेटी भी गठित हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस बाबत लिखित में हलफनामा जमा करे। गुरुवार को इस पर फिर सुनवाई होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Hello
Can we help you?