कोलकाता,। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोरोना की वजह से कम चल रही बसों में मन मुताबिक किराया वसूली मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ में मंगलवार को इस संबंध में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य के परिवहन सचिव से इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है और पूछा है कि राज्य सरकार बताए कि निजी बसों में मन मुताबिक किराया वसूला जा रहा है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि परिवहन सचिव की कितनी क्षमता होती है इस बारे में भी राज्य लिखित में बताएं। अधिवक्ता प्रत्यूष पटवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी जिसमें दावा किया था कि कोरोना का बहाना बनाकर निजी बसों में तय से अधिक किराया वसूला जाता है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब की है।