बंगाल में आंशिक लॉकडाउन, शिक्षण संस्थान बंद

कोलकाता::कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमिक्रॉन’ के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए और बंगाल में कोरोना के बढ़े मामलों के मद्देनजर बंगाल सरकार ने रविवार को कोविड -19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है

हाल में पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बाद वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया. कोरोना संक्रमण के कारण सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया है. मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा ने कहा कि बंगाल के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी कल से बंद रहेंगे. निजी और सरकार कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी कर दिया गया है.मुंबई और दिल्ली से सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और शुक्रवार फ्लाइट चलेगी.

मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएगी. ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर कल से रोक लगा दी गई है. जोखिम भरे देशों से आने वाले फ्लाइट के यात्रियों का 10 फीसदी RTPCR टेस्ट किया जाएगा तथा दूसरे देशों से अन्य देशों से आने वालों को RAT किया जाएगा.

 

मुख्य सचिव ने कहा कि एक फरवरी से द्वारे सरकार लागू होगा. यह तीन जनवरी से लागू होना था. सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे. सभी कार्यालय में 50 फीसदी ही उपस्थित रहेगी. सभी स्वीमिंग पुलिस, स्पा और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे. पर्यटन स्थान, चिड़ियाखाना, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे तथा शॉपिंग मॉल में 50 फीसदी की उपस्थित निर्धारित कर दी गई है. मीटिंग, हॉल और कांफ्रेंस में 50 फीसदी उपस्थिति रहेगी. लोकल ट्रेन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और शाम सात बजे तक चलेगी. मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी. होम डेलिवरी में प्रोटोकॉल मानकर चलना होगा. रात को 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

कोलकाता में 11 माइक्रो कंटेंनमेंट जोन

अधिसूचना के अनुसार, ‘मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है.’ हालांकि सरकार ने आधे कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है. उन्होंने कहा कि कोलकाता में 11 माइक्रो कंटेंनमेंट जोन होगा. अन्य जिलों में भी इसी तरह का जोन बनाया जाएगा.

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अधिसूचना में कहा गया कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. ‘ प्रतिबंध उपायों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है.’

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