कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोरोना रोकथाम के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साल के इन दोनों महत्वपूर्ण त्योहारों के दिन होने वाली भीड़ को देखते हुए महामारी से बचाव के लिए सतर्कतामूलक सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भविष्य में कोई भी उत्सव आयोजित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कालीपूजा, दीपावली और जगधात्री पूजा में नियमों की अनदेखी को लेकर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी राज्य को चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।