आसनसोल। बहूचर्चित कोयला तस्करी मामले में सोमवार 25 नवंबर को आसनसोल की सीबीआई अदालत में आरोप तय किये जायेंगे. जज राजेश चक्रवर्ती ने सोमवार को आरोपी के वकील और सीबीआई के वकील या पीपी के सवाल-जवाब सुनने के बाद यह आदेश दिया. उस दिन जज ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. हालांकि सुनवाई के दौरान कोई भी आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था.इस कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया पिछले गुरुवार को शुरू हुई थी. सोमवार को कुल मिलाकर दो घंटे तक सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में सीबीआई वकील को आरोपियों के मुख्य तीन वकीलों के कई सवालों का सामना करना पड़ा, उनमें से एक यह है कि आरोप पत्र में गवाह के रूप में नामित 100 लोगों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। इसके अलावा लोक सेवकों या सरकारी कर्मचारियों और निजी या व्यक्तियों को आरोपी के रूप में कुछ धाराएं प्रदान की जाती हैं, जो अधिनियम के तहत लागू नहीं होती हैं। एक खंड आरोप पत्र में दावा की गई जानकारी से मेल नहीं खाता या छूट जाता है। इसे देखते हुए जज ने सीबीआई वकील से कई सवालों के जवाब भी मांगे. लेकिन सीबीआई के वकील ऐसा कुछ नहीं कह सके. तब जज ने आरोपियों के तीन वकीलों शेखर कुंडू, सोमनाथ चटराज और अभिषेक मुखोपाध्याय से कहा कि जब ट्रायल शुरू होगा तो आप जानकारी के साथ दोबारा सवाल करेंगे. फिर जांच अधिकारी इसका जवाब देंगे. यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। संयोग से, सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने पिछले गुरुवार को आसनसोल सीबीआई अदालत में आरोप तय करने के लिए एक आवेदन दायर किया था. जज राजेश चक्रवर्ती ने सीबीआई के वकील से जानना चाहा कि किसे किस धारा के तहत आरोपी बनाया गया है? तब राकेश कुमार ने कहा, इस मामले में लोक सेवक या सरकार के रूप में 12 ईसीएल कर्मियों, 10 कंपनियों और 27 व्यक्तियों या व्यक्तियों के नाम पर कुल तीन धाराएं लगाई गई हैं. उनमें से कई धाराओं को उस दिन अभियुक्तों के वकीलों द्वारा चुनौती दी गई थी। जब उन्होंने अपना मामला पेश करने के लिए समय मांगा, तो न्यायाधीश ने उनके लिए अपना मामला पेश करने के लिए सोमवार, 18 नवंबर की तारीख तय की। गौरतलब है कि कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने पहली शिकायत 27 नवंबर 2020 को दर्ज की थी. इस मामले में अब तक सीबीआई आसनसोल कोर्ट में तीन चार्जशीट (पहली 19 जुलाई 2022, दूसरी 20 मई 2023 और तीसरी 3 जुलाई 2024 को) दाखिल कर चुकी है. इन आरोपपत्रों में सीबीआई ने कुल 50 लोगों को आरोपी बनाया है. इनमें विनय मिश्रा की अभी वापसी नहीं हुई है. एक आरोपी की मौत हो चुकी है. यानी बाकी 48 लोगों पर आरोप बनेंगे.