विश्व भारती के तीन छात्रों के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

कोलकाता:विश्व भारती विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कथित अनुशासनहीनता के आरोप में तीन छात्रों के निलंबन पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम स्थगन लगा दिया है। बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा ने स्पष्ट कर दिया कि कल यानी गुरुवार से ही तीनों छात्र रेगुलर क्लास कर सकेंगे।
न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा ने टिप्पणी की, ‘मामूली गलती के लिए बड़ी सजा दी गई है’।
कुलपति की भूमिका की आलोचना करते हुए न्यायाधीश ने कहा, “अगर कुलपति को लगता है कि वह कानून से बड़े है, तो अदालत उन्हें कानून सिखाएगी।”
आंदोलनरत छात्रों के लिए विशेष तौर पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस राजशेखर ने निर्देश दिया, ”विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति तत्काल लौटाई जाए, सभी आंदोलन वापस लिए जाएं। ”

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