नारद मामले में अब सीबीआई ने विधानसभा में भेज दिया नोटिस, अध्यक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में अब सीबीआई ने बंगाल विधानसभा में तीन विधायकों के नाम नोटिस भेजी है। इसे लेकर अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई है और दावा किया है कि यह सही प्रक्रिया नहीं है। विधानसभा सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के अलावा विधायक मदन मित्रा के नाम सीबीआई कोर्ट ने समन जारी किया है जिसे विधानसभा के जरिए पहुंचाने को कहा गया है। उसी के मुताबिक विधानसभा में यह समन आया है। हालांकि अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि किसी विधायक को अदालत का समन पहुंचाना विधानसभा का दायित्व नहीं है। विधानसभा के नियमों में मैंने इसे देखा है और यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसलिए हम किसी के भी समन को उस तक नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गैर न्यायिक प्रक्रिया है। इस संबंध को संबंधित विधायकों अथवा मंत्रियों तक पहुंचाने के बजाय इसका जवाब हम लोग न्यायालय ने देंगे।
हालांकि सीबीआई के अधिवक्ता अभिजीत भद्र ने बुधवार को कहा कि न्यायालय के आदेश पर ही आरोपितों के खिलाफ विधानसभा के जरिए समन भेजा गया है। इस संबंध में अगर कोई आपत्ति है तो संबंधित संस्था यानी विधानसभा अथवा संबंधित व्यक्ति यानी विधानसभा अध्यक्ष न्यायालय में बताएंगे।

उल्लेखनीय है कि नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ईडी ने भी सेकेंडरी चार्जशीट दे दी है। इस संबंध में सीबीआई की विशेष अदालत में विधानसभा के जरिए सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम और मदन मित्रा के नाम पर समन भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा चार्जशीट में नामजद पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी और आईपीएस एसएमएच मिर्जा को सीधे समन भेजने को कहा गया है।

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