एसएससी मामले में खंडपीठ से पार्थ को बड़ी राहत, चार हफ्ते जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई

कोलकाता । राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएससी मामले में चार हफ्ते और राहत मिल गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सीबीआई 13 मई तक एसएससी से जुड़े किसी भी मामले में पार्थ चटर्जी को तलब या पूछताछ नहीं कर पाएगी।
मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। न्यायाधीश आनंद कुमार मुखर्जी और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ ने एसएससी से जुड़े सभी मामलों में सिंगल बेंच के सभी दिशा-निर्देशों पर रोक लगा दी है। यानी सीबीआई 13 मई तक एसएससी से जुड़े किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी।

खंडपीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता वाली जांच समिति ही जांच करेगी। बाग कमेटी पहले ही अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप चुकी है। कमेटी के अध्यक्ष जांच से इस्तीफा देना चाहते थे। लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि इस्तीफा स्वीकार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में मामले में सीबीआई की जांच पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने पार्थ चटर्जी को शाम 5:30 बजे तक सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके तुरंत बाद वह खंडपीठ जा पहुंचे थे जिसके बाद कोर्ट ने पहले आज यानी बुधवार सुनवाई होने तक कार्रवाई पर रोक लगाई थी और अब चार हफ्ते की राहत दे दी है।

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