
आसनसोल, 10 जुलाई, 2024:रेलवे अधिनियम के तहत वैध टिकट के बिना या अनुचित टिकट के साथ यात्रा करना एक आपराधिक अपराध है। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने टिकट विषयक नियमों का पालन करने के महत्त्व पर जोर दिया है। उचित टिकट के बिना यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्रियों पर जुर्माना और कारावास सहित उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

बिना टिकट यात्रा को कम करने और विंडो टिकट बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास में, भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल ने कड़ी टिकट-जांच अभियान की एक श्रृंखला शुरू की है। प्रगति टिकट चेकिंग स्पेशल ट्रेन द्वारा संचालित नवीनतम अभियान में मधुपुर होते हुए आसनसोल-गिरिडीह सेक्शन को कवर किया गया। गिरिडीह और मधुपुर स्टेशनों सहित कई स्थानों पर निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, 18184 बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस, 03603/03604 मधुपुर-गिरिडीह-मधुपुर पैसेंजर स्पेशल और 03676 झाझा-आसनसोल मेमू स्पेशल जैसी ट्रेनें शामिल थीं।
इस अभियान के लिए एक मजबूत टीम तैनात की गई थी और इस प्रयास के परिणामस्वरूप बिना टिकट यात्रा के 83 मामलें पकड़ में आए, जिससे कुल ₹26,250 का राजस्व प्राप्त हुआ। ट्रेन 08:00 बजे आसनसोल से रवाना हुई और कड़ी जाँच प्रक्रियाओं के कारण विंडो टिकट की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि यात्रियों ने जुर्माना और दंड से बचने को प्राथमिकता दी।
इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और न्यायोचित और व्यवस्थित यात्रा अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करना है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे एक निर्बाध और कुशल रेलवे प्रणाली का समर्थन करने में सहयोग करें।
