नौंवी-दसवीं श्रेणी में भी शिक्षक नियुक्ति में धांधली की सीबीआई जांच के खिलाफ खंडपीठ पहुंची राज्य सरकार

 

कोलकाता:  पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए नौवीं-10 वीं श्रेणी में भी शिक्षकों की नियुक्ति में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार खंडपीठ पहुंची है। एक दिन पहले ही न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने नियुक्ति की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और आगामी 28 मार्च तक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को दिया है। इसके खिलाफ मंगलवार को राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति सौमित्र सेन की खंडपीठ में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि एकल पीठ के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए और नए सिरे से सुनवाई हो। राज्य सरकार के आवेदन को कोर्ट ने मंजूर किया है। इस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है।
इसके पहले एसएससी ग्रुप सी और डी मामले में भी नियुक्ति की सीबीआई जांच का आदेश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की पीठ ने दिया था लेकिन मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उस की सीबीआई जांच पर भी रोक लगा दी थी। माना जा रहा है कि उसी आधार पर राज्य सरकार इस नियुक्ति में भी सीबीआई जांच पर रोक लगाने की गुजारिश करेगी।

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