नेताजी की झांकी को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज

 

कोलकाता :कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार की गणतंत्र दिवस की झांकी केंद्र द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इतने कम समय में इस पर फैसला कर पाना संभव नहीं है।
अधिवक्ता रामप्रसाद सरकार द्वारा दायर जनहित याचिका में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी के प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने आदेश में कहा, “चूंकि गणतंत्र दिवस का एक ही दिन के बाद है, इसलिए इस पर कोई प्रभावी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।”

इस साल पश्चिम बंगाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और आजादी के 75 साल की थीम पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकी भेजी थी। हालांकि, इसका चयन नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के महापुरुषों को अपमानित करने का आरोप भाजपा नीत केंद्र सरकार पर लगाया है।

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