कोलकाता, 17 मई । कलकत्ता हाईकोर्ट ने 71 प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल नियुक्त करने का निर्देश बुधवार को दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने हावड़ा के एक मामले में यह आदेश दिया है। हावड़ा के 71 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने दावा किया था कि 2009 में हावड़ा में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2010 की 22 अप्रैल को प्राथमिक शिक्षा परिषद की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई थी। उस समय जिन लोगों ने परीक्षा दी थी और पास हुए थे उनके पूरे पैनल को 2012 में नई बनी तृणमूल सरकार ने खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध घोषित किया था। इसी संबंध में हाई कोर्ट की खंडपीठ में याचिका लगाई जाएगी। खंडपीठ के आदेश पर 2014 में दोबारा लिखित परीक्षा ली गई । इंटरव्यू भी हुए। कई लोगों ने पास किया। उस समय हावड़ा में करीब 1200 रिक्त पद थे। लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। 2022 में सुब्रत जाना, सुब्रत रक्षित सहित 71 लोगों ने आवेदन किया। उन्होंने कहा कि उनके बाद परीक्षा देने वाले ऐसे कई लोगों को नियुक्त किया गया है जिन का कट ऑफ मार्क भी नहीं है। उनका एप्टिट्यूड टेस्ट भी नहीं हुआ है। इनकी ओर से अधिवक्ता अनिन्द्य बसु ने कोर्ट में पक्ष रखा। बुधवार को टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा परिषद ने इनके साथ बहुत अन्याय किया है। दो महीने के भीतर इन्हें नियुक्त कर देना होगा।