कोलकाता, 15 मई । कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गांगुली ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को आदेश दिया था कि प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्त 36 हजार अप्रशिक्षित लोगों को नौकरी से निकाला जाए। सोमवार को इस आदेश के संशोधन का आवेदन नौकरी चाहने वाले की ओर से याचिकाकर्ता अधिवक्ता ध्रुव ज्योति तिवारी ने दिया है। उन्होंने इस संख्या में सुधार का अनुरोध किया है। अधिवक्ता ने अपने पत्र में कहा है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 36 हजार नहीं बल्कि 30 हजार 185 है। टाइपोग्राफिकल गलती की वजह से संख्या गलत लिखी गई है इसलिए जस्टिस गांगुली से अनुरोध है कि इसमें सुधार कर लें। आज ही दोपहर बाद इस मामले पर सुनवाई हो सकती है।