कोलकाता । राज्य स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए ग्रुप डी नियुक्ति में हुई धांधली के मामले में हाईकोर्ट लगातार सख्त फैसले कर रहा है। गुरुवार को कोर्ट ने उन सभी 542 ग्रुप डी कर्मियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है जिनकी नियुक्ति एसएससी के पैनल द्वारा की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चार मई 2019 को एसएससी पैनल की मियाद खत्म होने के बाद की गई नियुक्तियों के संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने कहा कि मामले की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है और इस संबंध में निर्णय नहीं लिए जाते तब तक कर्मचारियों का वेतन बंद रहेगा।
उल्लेखनीय है कि ग्रुप डी नियुक्ति में धांधली की सीबीआई जांच का आदेश गांगुली की सिंगल बेंच ने दिया था, लेकिन एक दिन पहले ही खंडपीठ ने उस आदेश पर तीन सप्ताह की अंतरिम रोक रोक लगाई है।