कोलकाता, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बॉडीगार्ड की मौत सहित तीन मामलों में कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बुधवार को राहत दी है। सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाए। यदि कोई नई प्राथमिकी दर्ज होती है, तो पहले कोर्ट को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी को जांच में सहयोग करना होगा।
डिवीजच बेंच ने साफ कर दिया कि उनके खिलाफ तीन मामलोंः कांथी में बॉडीगार्ड की मौत, नंदीग्राम में जुलूस और तमलुक में एसपी अधिकारी को कथित धमकी को लेकर हुए मामले में सिंगल बेंच का फैसला प्रभावी रहेगा। खंडपीठ इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी।
दरअसल सिंगल बेंच का निर्देश है कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो। फिलहाल यह निर्देश प्रभावी रहेगा। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है।
अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में राज्य के मंत्री रहते हुए अपने सुरक्षा गार्ड को आत्महत्या के लिए उकसाया था।