कोलकाता । कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। छात्रों को परीक्षा का माध्यम तय करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया है। इसके पहले 21 जून को न्यायमूर्ति तालुकदार की पीठ में मामले की सुनवाई हुई थी। उस दौरान वादी के वकीलों ने परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग की थी क्योंकि शैक्षणिक वर्ष में 180 दिनों तक कोई पठन-पाठन नहीं हुआ था।
इस मामले के फैसले में कोर्ट ने कहा कि परीक्षा उसी माध्यम से कराई जाएगी जिसके जरिए यूनिवर्सिटी ने परीक्षा देने का फैसला किया है। छात्रों को परीक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार नहीं है।
उल्लेखनीय है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 2022 की परीक्षा ऑफलाइन लेने का फैसला किया है। छात्रों ने इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन किया। इस बीच एक छात्र ने ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग करते हुए न्यायमूर्ति कौशिक चंद की खंडपीठ में मामला दर्ज कराया। मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मामले को खारिज कर दिया है।