तृणमूल पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

 

कोलकाता, 17 दिसंबर । पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया। इससे पहले सोमवार को अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था।

बैरकपुर की तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश अयन कुमार बनर्जी ने सजा की मात्रा तय करते हुए अमित पंडित, संजीब पंडित और जियारुल मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अनुपम दत्ता पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर-8 से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद थे। 13 मार्च 2022 को अगरपाड़ा स्टेशन रोड पर, अपने घर के पास ही, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और नजदीक से गोली चलाकर पार्षद की मौके पर ही हत्या कर दी थी। घटना के बाद उसी रात पुलिस ने एक आरोपित अमित पंडित को गिरफ्तार कर लिया था। जांच आगे बढ़ने के साथ संजीब पंडित और जियारुल मंडल की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।

लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने तीनों को हत्या का दोषी माना और अंततः उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा में रहा था।

 

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