पुरुलिया : लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद के कारण 19 फरवरी, 2023 की रात को हुई हत्या के मामले में पुरुलिया फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजॉय कुमार सरकार ने आरोपी आनंद गोराई एवं बिनंद गोराई को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए गुरुवार को प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार19 फरवरी 2023 की रात करीब 9 बजे बोरो थाना अंतर्गत दिघी गांव में “लीलाकीर्तन” समारोह चल रहा था। बुंदिया गांव के निवासी लूथूर महतो इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस अवसर का लाभ उठाकर बुंदिया गांव निवासी आनंद गोंराई और बिनंद गोराई ने पूर्व जमीन विवाद के कारण लूथूर महतो पर हमला करने की योजना बनाई। उसे बेरहमी से पीटा गया, विशेषकर उसके पैरों पर बड़े-बड़े पत्थरों से प्रहार किया गया। बाद में उनका शव दिघी गांव में ‘बड़गोरिया’ तालाब के किनारे पड़ा मिला।
इस घटना के बाद 20 फरवरी 2023 को बोरो पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया (केस नंबर 11/2023)। पहले सब-इंस्पेक्टर अनिरुद्ध चटर्जी और बाद में सब-इंस्पेक्टर मलय मिश्रा ने जांच का कार्यभार संभाला। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया, आवश्यक साक्ष्य एकत्र किये गये तथा आरोपपत्र दाखिल किया गया। पुरुलिया जिला पुलिस की ट्रायल मॉनिटरिंग टीम, बोरो पुलिस और सरकारी अभियोजक तपन महतो के अथक प्रयासों से कई महीनों की सुनवाई के बाद न्याय सुनिश्चित हुआ।
अंततः पुरुलिया फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजॉय कुमार सरकार ने आरोपी आनंद गोराई एवं बिनंद गोराई को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।