अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से फिर नहीं मिली राहत, विदेश यात्रा याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

कोलकाता, 29 जून । तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई कराने की मांग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सूचीबद्ध होने पर की जाएगी।

सोमवार को अभिषेक बनर्जी की ओर से अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई सूचीबद्ध क्रम के अनुसार ही होगी।

उल्लेखनीय है कि अभिषेक बनर्जी आंखों के उपचार के लिए विदेश जाना चाहते हैं। इससे पहले गत मंगलवार को भी उनके वकील ने हाईकोर्ट का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उस समय भी अदालत ने शीघ्र सुनवाई की अर्जी अस्वीकार कर दी थी।

अब लगातार दूसरी बार हाईकोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई नियमित न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय तिथि पर ही होने की संभावना है।

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