प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच पर रोक से खंडपीठ का इनकार

 

कोलकाता । कलकत हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में हुई धांधली की सीबीआई जांच पर रोक संबंधी राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में जांच पर स्थगन लगाने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अगर भ्रष्टाचार हुई है तो उसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच जरूरी है। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और लपीता बंधोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि जांच जारी रहेगी। दूसरी ओर सीबीआई ने इस मामले में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में सौंपी है। प्राथमिक शिक्षा परिषद की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मी गुप्ता ने कहा कि शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तब तक दोनों पक्षों को जवाब देने को कहा गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि खंडपीठ ने मामले में अभी तक फैसला नहीं सुनाया है बल्कि सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा है।
उल्लेखनीय है कि 2014 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। 269 लोगों को नौकरी दी गई थी लेकिन आरोप है कि गलत प्रश्न का दावा कर इन सभी की उत्तर पुस्तिका में अक-एक नंबर बढ़ा दिए गए थे। इसी बात की जांच हो रही है कि आखिर किसके निर्देश पर नंबर बढ़ाकर लोगों को नौकरी दी गई। इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी केंद्रीय एजेंसी के राडार पर हैं।

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