हुगली, 21 जनवरी । जिले के आरामबाग महकमा अदालत ने एक नाबालिका से छेड़खानी के मामले में आरोपित को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त एक माह की कैद की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार, यह मामला नौ फरवरी 2024 का है। आरोप है कि गोघाट थाना अंतर्गत एक पर्यटन केंद्र में करीब साढ़े तीन बजे दोपहर में 10 वर्षीय एक नाबालिका के साथ आरोपित ने छेड़खानी की थी। घटना की जानकारी सामने आने के बाद नाबालिका की मां ने गोघाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, घटना के समय नाबालिका अपनी दादी के साथ उस पर्यटनस्थल पर घूमने गई थी। बच्ची पार्क में अकेले खेल रही थी, तभी आरोपित पीछे से आया और जबरन उसे पकड़ लिया। आरोप है कि आरोपित ने नाबालिका के हाथ और मुंह बांध दिए और उसके साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद वह बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया। कुछ समय बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और नाबालिका को सुरक्षित निकाला। घर लौटने के बाद बच्ची की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया।
इस मामले की सुनवाई वर्ष 2024 से चल रही थी। अंततः बुधवार को आरामबाग महकमा अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया। न्यायाधीश किशनलाल अग्रवाल ने आरोपित को पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
