National Flag Use Ban Plea राष्ट्रीय ध्वज के राजनीतिक और धार्मिक इस्तेमाल पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई

 

नयी दिल्ली, 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे राष्ट्रीय ध्वज के राजनीतिक या धार्मिक उपयोग पर सख्ती से रोक लगाएं।

यह याचिका राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के उल्लंघन के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि ध्वज संहिता के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि तिरंगे का सम्मान बना रहे।

प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

ध्वज पर न लगे पार्टी चिन्ह या धार्मिक प्रतीक

याचिका में यह भी मांग की गई है कि राजनीतिक दलों या धार्मिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पर पार्टी के लोगो, धार्मिक प्रतीकों या किसी भी प्रकार की लिखावट लगाने जैसे कार्यों पर रोक लगाई जाए। साथ ही इन संगठनों द्वारा किसी रैली, प्रचार या धार्मिक आयोजन में तिरंगे के प्रयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

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