आसनसोल। कोलकाता का न्यू टाउनशिप इलाके फ्लैट में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है झारखंड धनबाद की छात्रा जिनके पिता धनबाद जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ता है उनकी हत्या जनवरी महीने की 24~25 जनवरी 2025 की रात्रि में हो गई थी इस संबंध में मृतक छात्रा के पिता सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने न्यू टाउनशिप थाने में कांड संख्या 18/2025 BNS की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले को मृतक के पिता के अनुपस्थिति में ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था उल्लेखनीय है की मृत्यु का के पिता जब प्राथमिक की दर्ज करने आए थे तो उन्होंने यह पूरी तरह से इसकी आशंका ही नहीं उन्होंने दावा ही भी किया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और उन्होंने हथियारों का नाम भी बताया था लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को ना सुनते हुए हत्या का मामला दर्ज नहीं करके हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था क्योंकि उनके पिता पड़ोसी राज्य झारखंड धनबाद जिला में सत्र न्यायालय में अधिवक्ता थे और पुत्री की हत्या का मामला सुनने के बाद वह पूरी तरह से विचलित हो गए थे पुलिस दबाव में उसे वक्त उन्होंने कुछ कर नहीं पाया और मामले को तथ्यों से पार कर दिया गया इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए धनबाद जिला सत्र न्यायालय का एक प्रतिनिधि मंडल विधान नगर पुलिस आयुक्त से दिनांक 14 में 2025 को मिला था और पुलिस जांच के विरोध उन्होंने अपने नाराजगी बताई थी और पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मांग की थी कि यह पूरा मामला हत्या का है और हत्या के लिए षड्यंत्र का है उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस कमिश्नर को धनबाद जिला सत्र न्यायालय का प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्तानंद बिहारी यादव ने एक पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सोपे था जिसमें उन्होंने समुचित सबूत के बिंदुओं संबंधित का एक ज्ञापन भी दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस रात छात्र की हत्या हुई है उसे रात हत्यारा विशाल सिंह और जयप्रकाश सिंह दोनों उसे फ्लैट के अंदर रात्रि में आए थे जिनका हस्ताक्षर फ्लैट के विजिटर रजिस्टर में है उन्होंने पेन ड्राइव भी अनुसंधान पदाधिकारी को दिया इसमें जब की सूची बनाई गई जिस पेन ड्राइव में मुख्य अभी विशाल सिंह ने यह स्वीकार किया है मृतका के पिता से फोन पर बात करते हुए उन्होंने उसकी बेटी की हत्या कर दिया है जो उसकी आवाज में है उसे पेन ड्राइव में फोन के वार्तालाप को फोरेंसिक जांच के लिए मामला लंबित है श्री यादव पुलिस कमिश्नर से ज्ञापन में भेजता रजिस्टर संबंधित पुलिस जांच साथ ही साथ मृतका के बैंक अकाउंट से मुख्य अभी विशाल सिंह तथा उसके माता और पिता दोनों ने उसमें से रुपए का लेनदेन किया था और मिर्च का के अकाउंट से कई बार उन्होंने अपने खाते में बड़ी रकम को ट्रांसफर करवाया था ज्ञापन में उन्होंने मांग की थी कि उसके माता-पिता के भी इसमें संलिपिटता है और एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत विशाल सिंह उसके माता-पिता तथा जयप्रकाश सिंह सभी मिलकर के उस इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या करके फ्लैट के अंदर छत के पंखे में टांग दिया गया था पुलिस कमिश्नर को दिए गए ज्ञापन में सीसीटीवी फुटेज और सारे तथ्यों की जांच करके न्यायालय को सुपुर्द करने के लिए तथा मुख्य आरोपी के माता-पिता जो आपराधिक षड्यंत्र के तहत मृतका के बैंक अकाउंट से रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया है अभियुक्त होंगे उनकी भी गिरफ्तारी की मांग की गई थी लेकिन अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा न्यायालय में कोई भी पहल नहीं करने तथा बारासात न्यायालय में और अपूरक प्रोविजनल चार्जसीट दाखिल जो की पुलिस तरफ से तथ्यों और साक्ष्य से दूर रखा गया है जिससे मृत्यु का के परिजनों को न्याय मिलने की संभावना नहीं रहने के कारण के कारण दिनांक 5 जून को शिकायतकर्ता के पिता सुरेंद्र कुमार सिन्हा अधिवक्ता के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नंद बिहारी यादव ने पूरे मामले को बारासात जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय में एक याचिका दाखिल करते हुए यह मांग की है कि अनुसंधान पदाधिकारी की जांच जो है वह संतोषजनक नहीं है और वह पूरे केस में सबूत को नष्ट कर रहे हैं और पुलिस की भूमिका संध्यास्पद है जिससे मृत्यका के परिवार को न्याय मिलने की संभावना कम होती जा रही है शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने इस पूरे मामले में फॉरेंसिक जांच पेन ड्राइव की जांच मुख्य अभियुक्त के माता-पिता की गिरफ्तारी जिन्होंने मृत्यका के बैंक अकाउंट से रुपया अपने एकाउंट मैं ट्रांसफर कराया संबंधित जांच अधिकारी द्वारा विलंब करने पर उन्होंने शंका जाहिर की है कि अनुसंधान पदाधिकारी इन तथ्यों पर विलंब कर रहे हैं जिससे जांच प्रभावित हो सकती है और सबूत नष्ट होने की संभावना है इस संबंध में न्याय हेतु अनुसंधान से संबंधित प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में जल्द से जल्द दाखिल उल्लेखनीय की इस मामले में मुख्य आरोपी विशाल सिंह की जमानत याचिका बारासात जिला एवं सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय ने भी पुलिस अनुसंधान अधिकारी को तथ्यों की सही जांच करने का निर्देश दिया है की मांग की है और उसके माता-पिता की गिरफ्तारी के लिए भी याचिका में मांग की गई है ताकि शिकायतकर्ता के परिजनों को न्याय मिल सके मृतक छात्रा कोलकाता के निजी फ्लैट में रहकर इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थी में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा बेटी की हत्या कर दी गई उन्हें न्याय मिल सके.उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता के इस याचिका पर बारासात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की है