कोलकाता ! गैरकानूनी तरीके से शिक्षक के तौर पर नियुक्ति से बर्खास्त की गई मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता ने अपने वेतन का पहला किस्त हाई कोर्ट द्वारा तय समय से पहले जमा करा दिया है।
अंकिता अधिकारी ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने अदालत से कहा कि वह नियत तारीख से पहले दूसरी किस्त वापस कर देंगे।
बबीता सरकार द्वारा दायर एक मामले में हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने मई में अंकिता को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। जज ने निर्देश दिया कि अंकिता को पिछले 41 महीने का वेतन दो किस्तों में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करानी है। पहली किश्त छह जून को और दूसरी किस्त सात जुलाई को देनी होगी।
अंकिता को जिस स्कूल में पढ़ाने का काम इंदिरा हाई स्कूल से मिला था, वहां से अंकिता को कम से कम 16 लाख रुपये मिले हैं। शुक्रवार को अंकिता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसने जून के पहले सप्ताह में सात लाख 94 हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की पहली किस्त वापस कर दी थी। इतना ही नहीं वह दूसरी किस्त का पैसा सात जुलाई से पहले लौटा देंगी।