हाई कोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव मामले में शीघ्र सुनवाई की याचिका खारिज की

कोलकाता:: भवानीपुर उपचुनाव को लेकर त्वरित सुनवाई की अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने पूछा कि अधिसूचना जारी हो जाने के बाद मामला इतनी देर से क्यों किया गया? आप पहले क्यों नहीं आए? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को शीघ्र सुनवाई की मांग खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
दरअसल पश्चिम बंगाल में पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं लेकिन केवल भवानीपुर में उप चुनाव की घोषणा आयोग ने की है। 30 सितंबर को यहां वोटिंग होगी। उपचुनाव को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। वकील सायन बनर्जी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि राज्य में एक से अधिक सीटों पर उपचुनाव की आवश्यकता के बावजूद मुख्य सचिव ने केवल भवानीपुर के बारे में ही पत्र क्यों भेजा? मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या मुख्य सचिव तय कर सकते हैं? इसी पर उन्होंने मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आम चुनाव और उपचुनाव एक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर आपत्ति है तो इस पर सुनवाई जरूर होगी लेकिन त्वरित नहीं होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *