सिगरेट-तंबाकू में समेत इन प्रोडक्ट पर 35% GST लगाने की सिफारिश, 21 दिसंबर को फैसला

सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। GSTकाउंसिल की बैठक से पहले, GSTदरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने तंबाकू उत्पादों पर GST28%से बढ़ाकर 35%करने की सिफारिश की है।

हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय 21दिसंबर को होने वाली GSTकाउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।

कोल्ड ड्रिंक पर भी बढ़ सकता है GST

GoMने तंबाकू और सिगरेट जैसे हानिकारक उत्पादों के साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक पर भी GSTदर को 28%से बढ़ाकर 35%करने की सिफारिश की है। अगर सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है, तो इन उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा।

कपड़ों पर भी GSTदर में बदलाव की सिफारिश

इसके साथ ही मंत्रियों के समूह ने रेडीमेड और महंगे कपड़ों पर GSTदरों में बदलाव की सिफारिश की है। 1,500रुपये तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5%GST, 1,500से 10,000रुपये तक के कपड़ों पर 18%और इससे अधिक मूल्य वाले कपड़ों पर 28%GSTलगाने का सुझाव दिया गया है।

21 दिसंबर को GSTकाउंसिल की बैठक

इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय 21दिसंबर को होने वाली GSTकाउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक राजस्थान के जैसलमेर में होगी।

बता दें कि,2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था, जिसे देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना गया। इसके लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जैसे वैट और एक्साइज ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। GSTने टैक्स का बोझ कम करने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है।

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