टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत ने हाई कोर्ट में मांगी जमानत, सीबीआई ने लगाया सबूत नष्ट करने का आरोप

टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत

कोलकाता, 26 नवंबर । टाला थाने के पूर्व अधिकारी (ओसी) अभिजीत मंडल ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करते हुए जमानत याचिका दाखिल की है। मंगलवार को उन्होंने यह याचिका दायर की। उम्मीद है कि इस मामले की सुनवाई इसी सप्ताह न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिंह रॉय की खंडपीठ में होगी।

सितंबर में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक मेडिकल छात्रा के कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने इस मामले में सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया गया था।

अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। नियमों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद यदि वह 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित करना अनिवार्य होता है।

इससे पहले अभिजीत मंडल ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया। सीबीआई ने अदालत में कहा कि नौ अगस्त को घटना के दिन मृतक मेडिकल छात्रा का शव मिलने के बाद अभिजीत और संदीप के बीच फोन पर बार-बार बातचीत हुई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स से इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों पर भी बार-बार संपर्क किया था। सीबीआई ने दावा किया कि मामले में और पूछताछ और जांच की जरूरत है।

सीबीआई ने यह भी बताया कि टाला थाने से बरामद सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क की जांच अभी बाकी है। इन कारणों से सीबीआई ने निचली अदालत में अभिजीत की जमानत का विरोध किया था। अब अभिजीत ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

 

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