भारतीय चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश,ईवीएम के बजाय बैलट पेपर फिर से शुरू करने की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय चुनावों में बैलट पेपर प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया, और उन नेताओं की असंगति को उजागर किया जो केवल चुनाव हारने पर ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की:“क्या होता है, यदि आप चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जाती है। जब आप चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है। जब चंद्रबाबू नायडू हार गए, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब, इस बार, जगन मोहन रेड्डी हार गए, उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.बी. वराले की पीठ को याचिकाकर्ता डॉ. कौल के तर्कों में कोई योग्यता नहीं मिली। न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, “राजनीतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है। समस्या आपको है।

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