कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला : पत्नी को एक ही घर में मिल सकता अलग बिजली कनेक्शन

कोलकाता:(एजेंसी)कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक ही घर में पत्नी को अलग बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि घर पर जितना अधिकार पति का है उतना ही पत्नी का है। तनुजा बीबी नामक महिला द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नए बिजली कनेक्शन के लिए मकान का मालिकाना हक संबंधी कागजात होना जरूरी है, यह बात सही है और इस तरह से संपत्ति का मालिक पति ही है लेकिन विवाह विच्छेद नहीं होने के कारण उनकी पत्नी का भी संपत्ति पर अधिकार है इसलिए उन्हें नया बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है।

तनुजा बीवी पति से मतभेद होने के कारण उन्हीं के दूसरे घर में अलग रह रही थीं। उन्होंने वहां अलग बिजली कनेक्शन के लिए बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी के पास आवेदन किया था। वहां से कहा गया कि उस घर में पहले से बिजली का कनेक्शन है। नए कनेक्शन के लिए मकान का मालिकाना हक संबंधी कागजात अथवा किराएदार होने की सूरत में भाड़े की रसीद व मकान मालिक का अनापत्ति प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
इसके बाद तनुजा बीवी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। अदालत में मामले पर सुनवाई के दौरान उनके पति के अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि उस घर के मालिक उनके मुवक्किल है इसलिए उनकी पत्नी को नया बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसपर तनुजा बीवी के अधिवक्ता ने दलील पेश करते हुए कहा कि तनुजा का अपने पति से विवाह विच्छेद नहीं हुआ है इसलिए उनका भी इस घर पर समान अधिकार है। इस बाबत उन्हें नया बिजली कनेक्शन किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह अभिनव फैसला सुनाया। फैसले के बाद बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी उन्हें बिजली कनेक्शन देने की तैयारी कर रही है।

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