नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से जांच एजेंसी को जमानत बांड स्वीकार करने के लिए 48 घंटे का समय देने का अनुरोध किया ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। हालांकि, विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील कल संबंधित जज के समक्ष जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Delhi excise policy case | Rouse Avenue court allows the bail application of CM Arvind Kejriwal and grants bail to him on a bail bond of Rs 1 lakh
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— ANI (@ANI) June 20, 2024
आप सुप्रीमो एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी ने आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नाटकीय घटनाक्रम में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। मई में आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने 2 जून को सरेंडर किया था।