कोलकाता । पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए के शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली को लेकर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिफारिश समिति के सदस्य शांति प्रसाद सिन्हा की चल-अचल संपत्ति का व्यौरा मांगा है। कोर्ट ने 31 मार्च तक हलफनामा देने का निर्देश दिया।
2019 में, स्कूल सेवा आयोग ने नौवीं और दसवीं कक्षाओं में इतिहास के शिक्षकों की नियुक्ति की। नियमानुसार सफल उम्मीदवारों को पांच सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नौकरी मिलती है। हाईकोर्ट ने सिफारिश समिति के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ में शुक्रवार को मामले की फिर से सुनवाई हुई।
आरोप है कि पैनल में नाम नहीं होने के बावजूद शेख इंसान अली के नाम से सिफारिश के एक या दो पत्र भेजे गए हैं। एसएमएस के जरिए सिफारिश हुई और बिना योग्यता उनकी नौकरी भी लग गई। अब शेख इंसान अली की नौकरी रद्द कर दी गई है। शांति प्रसाद सिन्हा की सिफारिश पर इंसान नाली को नौकरी मिली है इसलिए कोर्ट ने उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है।