एसएससी नियुक्ति में धांधली को लेकर कोर्ट ने फिर दीया सीबीआई जांच का आदेश

 

कोलकाता :  स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए पश्चिम बंगाल में हुई शिक्षकों की नियुक्ति मामले में कथित धांधली की जांच एक बार फिर सीबीआई को सौंपी गई है। गुरुवार को न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि एसएससी के जरिए जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वे सारी संदिग्ध हैं। इसके राज उजागर करने के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है। डीजी रैंक के अधिकारी की देखरेख में जांच होगी जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर दी जानी है।
उल्लेखनीय है कि 2019 की एक जनवरी को एसएससी ने शिक्षक नियुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया था। आरोप है कि कमेटी ने ही खुद भ्रष्टाचार किया और बड़े पैमाने पर रुपये के लेनदेन हुए। साक्ष्यों के साथ न्यायालय में याचिका लगाई गई थी जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति ने कहा कि पैनल में नाम नहीं रहने के बावजूद कई लोगों को नौकरी मिली है। इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले नौवीं और दसवीं के शिक्षकों की नियुक्ति में भी धांधली की जांच सीबीआई से कराने का आदेश एकल पीठ ने दिया था जिसे राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी है।

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