ममता के अधिवक्ता संजय बसु को रक्षा कवच, कोर्ट की अनुमति के बगैर छापेमारी नहीं कर सकेंगी केंद्रीय एजेंसियां

 

कोलकाता, 15 मार्च । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजी अभिषेक बनर्जी के अधिवक्ता संजय बसु के घर केंद्रीय एजेंसियां बिना कोर्ट की अनुमति छापेमारी नहीं कर सकेंगी। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन ई- नगेट्स जिसके जरिए करोड़ों रुपये की ठगी हुई है उस सिलसिले में मार्च महीने की शुरुआत में अलीपुर स्थित संजय बसु के घर ईडी ने छापेमारी की थी। इसपर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि संजय मेरे अधिवक्ता हैं इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। बुधवार को इस सिलसिले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति संजय को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा ना ही उनके घर छापेमारी होगी। हालांकि इस मामले में अगर प्राथमिकी दर्ज है तो जांच जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन मुखर्जी और विश्वरूप भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। जजों ने कहा कि अगले आदेश तक संजय को कोई नोटिस भी ईडी की ओर से नहीं दी जा सकेगी। यहां तक कि जब्ती भी नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि एक मार्च को दिल्ली से आई ईडी अधिकारियों की टीम ने संजय के घर छापेमारी की थी। 22 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया था जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था। आज ही उन्हें ईडी दफ्तर में हाजिर होना था लेकिन उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।

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