टेट परीक्षार्थियों के धरने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षा परिषद, तत्काल सुनवाई की अर्जी खारिज

 

कोलकाता । राजधानी कोलकाता से सटे सॉल्टलेक के एपीसी भवन में स्थित प्राथमिक शिक्षा विभाग के मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिक शिक्षा परिषद ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। बुधवार को परिषद की ओर से लगाई गई याचिका में तत्काल सुनवाई की अर्जी थी लेकिन न्यायमूर्ति ललिता बनर्जी ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने परिषद को नए सिरे से मामला करने और उसमें तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा है। न्यायाधीश ने कहा कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। एक दिन और चलेगा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। परिषद ने अपनी याचिका में कहा है कि प्राथमिक शिक्षक उम्मीदवारों के धरना प्रदर्शन की वजह से दफ्तर का कामकाज बाधित हो रहा है। कर्मचारी दफ्तर आने से डर रहे हैं और उन्हें असुरक्षा का भी बोध हो रहा है। परिषद में अपनी याचिका में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की मांग भी की है। इस पर जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा कि नए सिरे से याचिका लगाइए और तत्काल सुनवाई की अर्जी मत रखिएगा। सूत्रों ने बताया है कि शिक्षा परिषद ने नई याचिका लगाने की शुरुआत कर दी है। इधर आंदोलनकारियों में से एक ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। 2014 में परीक्षा पास करने के बाद आठ साल गुजर गए। हमें नौकरी नहीं दी गई। यह हमारा न्याय संगत अधिकार है। इस पर सकारात्मक कदम उठाने के बजाय हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कोशिश वर्तमान प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष गौतम पाल कर रहे हैं। वह स्वीकार्य नहीं है। उम्मीदवार ने कहा कि इसके पहले के अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और अब जेल में हैं और गौतम पाल भी उसी राह पर हैं। समस्या के समाधान के बजाय हमें दबाना चाहते हैं। आंदोलन और तेज होगा।

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