दस्तावेजी खामी की वजह से सहगल हुसैन को दिल्ली नहीं ले जा सकी टीम

कोलकाता । मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी के बाद आसनसोल जेल में बंद बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अणुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को ईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को गिरफ्तार तो किया लेकिन दिल्ली नहीं ले जा सके। दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्यालय से ईडी के तीन वरिष्ठ अधिकारी कोलकाता आए थे जिन्होंने यहां पहले से मौजूद अधिकारियों के साथ मिलकर शुक्रवार को आसनसोल जेल में चार घंटे तक सहगल से पूछताछ की। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी का दावा करते हुए न्यायालय में उसके रिमांड के लिए याचिका लगाई है। ईडी की ओर से अधिवक्ता अभिजीत भद्र ने याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रत्ना रॉय ने कहा कि जिस तरह से सहगल को गिरफ्तार किया गया है वह सटीक प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए फिलहाल उसे दिल्ली ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल ईडी के अधिकारी सहगल से पूछताछ के बाद जेल प्रबंधन के पास एक अरेस्ट मेमो जमा दिए थे। उसमें उसे दिल्ली ले जाने का आवेदन था। हालांकि न्यायाधीश ने उस मेमो के बारे में भी कोई बात नहीं सुननी चाही।

इसके अलावा न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ईडी की कोई भी याचिका आसनसोल कोर्ट में नहीं है इसलिए सहगल को दिल्ली ले जाने की याचिका भी किसी तरह से स्वीकार नहीं की जाएगी। हुसैन की ओर से खड़े हुए अधिवक्ता खुर्शीद आलम ने कहा कि आसनसोल की जज ने ईडी अधिकारियों को दिल्ली की कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर आने को कहा है। जब तक प्रक्रिया सटीक नहीं रहेगी तब तक उन्हें दिल्ली ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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