सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को राहत दिल्ली में ट्रांसफर होंगे सभी केस

 नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार  को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा  को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद देश के कई राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बड़ी राहत दी है।

जस्टिस सूर्याकांत और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले पर सुनवाई की।कोर्ट ने आदेश दिया है कि देशभर में नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, जो पैगंबर मोहम्मद मामले से जुड़े हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की पीठ ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जांच करने तक रोक लगा दी है।

शीर्ष कोर्ट ने विवादित बयान को लेकर की गई एफआईआर रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी है और साथ ही भविष्य में भी दर्ज होने वाली सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस के पास जांच के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि कोर्ट पहले ही याचिकाकर्ता के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पर संज्ञान ले चुकी है। हम निर्देश देते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी मामलों को ट्रांसफर किया जाए और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस की इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशन (आईएफएसओ) ही करेगी। बता दें कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका देशभर में खुलकर विरोध हुआ था और इसको लेकर कई खाड़ी देशों ने भी बयान जारी किए थे। इसके बाद बीजेपी नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Hello
Can we help you?