रानीगंज राजबाड़ी रथ मेले में लगा निःशुल्क विधिक जागरूकता शिविर.महिलाओं को मिली मुफ्त कानूनी सलाह

रानीगंज। रानीगंज राजबाड़ी रथ मेले में शुक्रवार को पश्चिम बर्दवान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी – डीएलएसए) की ओर से एक विशेष निःशुल्क विधिक जागरूकता एवं कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न कानूनी सेवाओं की जानकारी देना था। शिविर में पश्चिम बर्दवान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायिक अधिकारी अम्रपाली चक्रवर्ती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ रानीगंज राज परिवार की सदस्य अनुराधा मालिया सराफ, अधिवक्ता पवन यादव, अधिवक्ता स्वप्निल मुखर्जी, गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं मेले में आए श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अम्रपाली चक्रवर्ती ने कहा कि रानीगंज राजबाड़ी रथ मेले में प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग पहुंचते हैं। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से इस मेले में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए अनेक कानून और योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, दहेज प्रताड़ना, भरण-पोषण अथवा किसी अन्य प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे बिना झिझक कानून का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता प्राप्त करें। अम्रपाली चक्रवर्ती ने बताया कि महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से भी कानूनी परामर्श और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। उन्होंने जानकारी दी कि निर्धारित पात्रता के अंतर्गत आने वाली महिलाएं उच्च न्यायालय तक भी बिना किसी शुल्क के अपना मुकदमा लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रथ मेले जैसे बड़े सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति का लाभ उठाकर विधिक जागरूकता अभियान चलाने से अधिक से अधिक लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। वहीं रानीगंज राज परिवार की सदस्य अनुराधा मालिया सराफ ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले में हर वर्ष हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार आयोजन समिति ने धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक सरोकारों को भी जोड़ने का निर्णय लिया। इसी सोच के तहत विधिक जागरूकता एवं निःशुल्क कानूनी सहायता शिविर आयोजित किया गया, ताकि विशेष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सुविधाओं की जानकारी दी जा सके। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अम्रपाली चक्रवर्ती का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन से इस शिविर का सफल आयोजन संभव हो सका। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेले में उपस्थित होकर महिलाओं और आम लोगों को सरल भाषा में कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला।
शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न कानूनी योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला सुरक्षा कानूनों, पारिवारिक विवादों के समाधान, लोक अदालत तथा अन्य न्यायिक सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई। लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

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