विधानसभा में पारित हुआ स्वास्थ्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 मंगलवार को राज्य विधानसभा में पारित हो गया है।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधेयक पेश किया। विपक्षी भाजपा विधायकों ने हमेशा की तरह विधेयक का विरोध किया। विधेयक में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नियुक्त करने का प्रावधान है।

विपक्षी विधायकों ने विधेयक पर मतदान की मांग की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हुई है। उपस्थित विधायकों की कुल संख्या 164 थी। विधेयक के पक्ष में 126 और विपक्ष में 50 मत पड़े। चार विधायकों ने मतदान से परहेज किया। बाद में कागज पर दोबारा वोट लिया गया। तब विधेयक के पक्ष में 134 और विपक्ष में 51 मत पड़े। एक विधायक मतदान से दूर रहे।

विधेयक पर चर्चा में भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज टिग्गा, अग्निमित्र पाल, मुकुटमणि अधिकारी, शंकर घोष, अंबिका रॉय और अन्य ने भाग लिया। सत्तारूढ़ दल से निर्मल मांझी, मधुसूदन भट्टाचार्य, सप्तर्षि बंद्योपाध्याय और अन्य ने हिस्सा लिया। विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए मंत्री चंद्रिमा ने कहा कि राज्य में 229 स्वास्थ्य शिक्षा कॉलेज हैं। इनमें से 148 सरकारी वित्त पोषित कॉलेज हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के लिए 55.63 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

 

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