कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित विशाखा कानून की जानकारी दी गई

रानीगंज/ कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइंस के तहत महिलाएं तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकती है। उक्त बातें समाज सेविका एवं शुभदर्शनी अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर सुभद्ररशनी पारी ने जागरूकता सेमिनार विशाखा कानून के तहत कहीं। सेमिनार हॉस्पिटल के हाल में आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि विशाखा कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किया गया है कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है किसी भी महिला के साथ कुछ अप्रिय होता है तो जरूर विरोध दर्ज करना चाहिए। इस मौके पर नगर निगम के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता शांतन मुखर्जी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का कानून विशाखा की जानकारी सभी को होनी चाहिए इस तरह के सेमिनार की काफी आवश्यकता है वर्तमान समय में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना काफी जरूरी है उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कार्य स्थल पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो वह अपने वरिष्ठों के सामने इस स्थिति को विचार के लिए रख सकती हैं या फिर समुचित कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इस मौके पर अस्पताल की एच ओ आर मीनाक्षी दास ने भी विचार व्यक्त किया।

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