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बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट में कहा - मनिक भट्टाचार्य के निर्देश पर 2014, 2016 की ओएमआर शीट्स नष्ट - Kolkata Saransh News

बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट में कहा – मनिक भट्टाचार्य के निर्देश पर 2014, 2016 की ओएमआर शीट्स नष्ट

कोलकाता, 19 जुलाई । पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य संचालित स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 2014 और 2016 की लिखित परीक्षा में उपयोग की गई ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन (ओएमआर) शीट्स को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष मनिक भट्टाचार्य के निर्देश पर नष्ट कर दिया गया था।

भट्टाचार्य फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। नौ जुलाई को बोर्ड ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ को सूचित किया था कि 2017 की लिखित परीक्षा के लिए उपयोग की गई ओएमआर शीट्स को भी भट्टाचार्य के निर्देश पर नष्ट किया गया था।

इस बीच, न्यायमूर्ति मंथा को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का प्रमुख नियुक्त किया गया है और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित मामलों को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, डब्ल्यूबीबीपीई के वकील ने सूचित किया कि न केवल 2017 बल्कि 2014 और 2016 की ओएमआर शीट्स को भी भट्टाचार्य के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार नष्ट कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिन्हा ने पूछा कि क्या बोर्ड ने ओएमआर शीट्स को नष्ट करने से पहले डिजिटाइज्ड डेटा को संरक्षित करने के निर्धारित मानदंडों का पालन किया था।

उल्लेखनीय है कि नौ जुलाई को डब्ल्यूबीबीपीई ने अदालत को बताया था कि भट्टाचार्य ने केवल मौखिक निर्देश दिए थे और इस निर्णय को लेते समय उन्होंने डब्ल्यूबीबीपीई के अन्य बोर्ड सदस्यों से परामर्श नहीं किया था।

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