RBI RULES ; भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बार-बार निवेशकों को KYC अपडेशन के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को लेकर कई बार आगाह किया है। हाल के दिनों में हुई ऐसी घटनाओं के कारण आरबीआई ने फिर से निवेशकों को नुकसान से रोकने के लिए सावधानी बरतने के के लिए कहा है।
RBI कई बार निवेशकों और आम लोगों को सावधानी बरतने के लिए कई बार कह चुका है। आरबीआई ने कई तरीके बताएं हैं जिसके जरिये लोग पैसे से जुड़े धोखे से बच सकते हैं।
1. ग्राहकों को फोन कॉल/SMS/ईमेल के जरिये कई तरह के अनचाहे मैसेज मिलते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें लॉगिन करके पर्सनल जानकारी देने के लिए कहा जाता है।
2. उनसे मैसेज के जरिये भेजे गए लिंक के माध्यम से अनधिकृत या अनवैरिफाई ऐप्स इंस्टॉल करने की भी रिक्वेस्ट मिलती है।
3. आम तौर पर कॉल करने वाले लोग ऐसी बातचीत में ऐसी जरूरत पैदा कर देते हैं कि सामनेवाले को समझ ही नहीं आता है कि क्या करना और कय्न नहीं। ऐसा न करने पर अकाउंट को ब्लॉक या फ्रीज करने की धमकी देते हैं ।
4. ग्राहकों के लिए जरूरी पर्सनल या लॉगिन करने के बाद धोखा देने वाले लोगों को उनके अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है।
यहां कर सकते हैं शिकायत
वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले में तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) के माध्यम से शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
क्या करें और क्या न करें? इन बातों का ध्यान रखें
1 यदि आपको केवाईसी अपडेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट मिलती है, तो वैरिफाई करने के लिए सीधे बैंक से संपंर्क करें।
2 यह देखें कि आपने बैंक का कॉन्टेक्ट नंबर या कस्टमर केयर नंबर उनकी आधिकारिक वेबसाइट से लिया है।
3. साइबर धोखाधड़ी की घटना होने पर तुरंत बैंक या वित्तीय संस्थान को जानकारी दें।
4. आपको केवाईसी जानकारी अपडेट करने के लिए उपलब्ध तरीकों या विकल्पों का पता लगाने के लिए अपनी बैंक ब्रांच से भी पूछताछ करनी चाहिए।
क्या न करें?
1. याद रखें कि अकाउंट लॉगिन क्रेडेंशियल, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर न करें।
2. ग्राहकों से कहा कि वह किसी भी अनवैरिफाई या अनधिकृत वेबसाइटों या एप्लिकेशन के माध्यम से कोई भी जानकारी शेयर करें।
3. सबसे जरूरी बात आपके मोबाइल या ईमेल पर भेजे गए संदिग्ध या असत्यापित लिंक पर क्लिक न करें।
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