हाईकोर्ट की टिप्पणी : केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर केंद्रीय संस्थान में जांच नहीं कर सकती राज्य की एजेंसियां

 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित कल्याणी एम्स में नियुक्ति भ्रष्टाचार को लेकर जांच कर रहे राज्य सीआईडी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय संस्थान में केंद्र की अनुमति के बगैर राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच नहीं कर सकतीं।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में सीआईडी जांच के खिलाफ दाखिल जनहित मामले की सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को है।

वहीं इस दिन कोर्ट में जनहित मामले की सुनवाई में केंद्र के वकील ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सीआईडी ​​बिना केंद्र की अनुमति के जांच शुरू कर रही है। उसके बाद सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीआईडी ​​को चेतावनी देते हुए कहा कि एम्स के कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी है क्योंकि, जिन पर अवैध भर्ती के आरोप लगे हैं, वे अब केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। इसलिए इस मामले की जांच के लिए केंद्र से अनुमति लेना जरूरी है। इसके बाद ही कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की है।

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